शादी करने पर दिव्यांग लोगों को मिलेगा 50,000 रूपए 

UP में दिव्यांग व्यक्तियों को शादी करने पर आर्थिक सहायता देने वाली योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए।

इस योजना का मकसद दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करना और सामाजिक समानता को मजबूती देना है।

दिव्यांग दंपति को राज्य सरकार द्वारा ₹35,000 से ₹50,000 तक की आर्थिक मदद दी जाती है, शर्तों के अनुसार।

आवेदन समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है।

विकलांगता प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार और शादी का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवेदन केवल उत्तर प्रदेश के लिए।

योग्य दिव्यांग व्यक्ति इस सुनहरे मौके का लाभ उठाएं। योजना सीमित समय के लिए है, आवेदन जल्द से जल्द करें।